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विकलांग पेंशन योजना बिहार 2021 | Bihar Viklang Pension Yojana Form 2021

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Bihar Viklang Pension Yojana 2021

हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वेबसाइट पर

दोस्तों आज हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई  विकलांग पेंशन योजना बिहार 2021 के बारे में बताएंगे।

आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना बिहार 2021 का आगाज किया है।  आपको बता दें कि इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)  के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं।

इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को कई प्रकार के लाभ देगी। 

  • जिसमें राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
  • बिहार राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना को लाने का उद्देश्य यही है कि उनके जीवन के स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाए और उनकी सहायता की जाए जिससे उनका जीवन भी आम व्यक्ति के जीवन की तरह आसान हो जाए।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति ज्यादातर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और अक्सर लोग विकलांग व्यक्तियों को खुद पर बोझ समझने लग जाते हैं। जिसकी वजह से कई कठिनाइयां सामने आती हैं।

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इस प्रकार की सभी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। जिससे विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में उनकी सहायता की जा सके।

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ।

Benefits of Bihar Viklang Pension Scheme 2021

  • इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार प्राप्त होगा।
  • इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्ति राज्य के किसी भी बैंक से ऋण ले सकते हैं।
  • विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क में बस या ट्रैन सेवा दी जाएगी
  • बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से प्रतिमाह दैनिक खर्चे के लिए 300 रूपये की वित्तीय सहायता (300 Rupees Financial Aid) प्रदान की जाएगी।

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विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • पासपोर्ट साइज  की फोटो (Passport Size Photo)
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • बिहार विकलांग पेंशन योजना 2020  के लिए योग्यता
  • आवेदनकर्ता की मासिक आय 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • योजना के लाभ लेने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं हैं।
  • व्यक्ति शारीरिक रूप से कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए

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विकलांग पेंशन योजना बिहार 2020 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-

दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं।

http://disabilityaffairs.gov.in/content/

  • ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने ही सेवाओं का एक होम पेज खुलेगा यहां पर आपको Download Form का ऑप्शन दिखाई देगा आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको विकलांग पेंशन योजना पर क्लिक करना है।
  • अगले पेज पर आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आपसे पूछे गए सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक भरना है और अपने दस्तावेजों को अपने फॉर्म के साथ लिंक करना है।
  • दोस्तों को Divyang Pension Scheme Application Form भरते समय कृपया ध्यान पूर्वक सभी जानकारी भरें क्योंकि आपकी जरा सी भी गलती आपका फॉर्म गलत कर सकती है। कृपया सब चीजें ध्यानपूर्वक भरने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशनस्लिप मिलेगी आपको उसको ध्यान से संभाल कर रखना है।
  • इस सारा आपकी यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आई ऐसी योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें।

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